HP MTS Worker Recruitment: सीएम की संस्तुति पर नहीं होगी मल्टी टास्क वर्कर भर्ती

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हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों की भर्तियां नहीं होंगी। नियम 18 की जगह अब नियम सात के तहत एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी इनके बचे हुए 7000 से ज्यादा पद भरेगी। नियम 18 के तहत मुख्यमंत्री की संस्तुति पर हो रही भर्तियों के कुछ मामले विवादित होने पर सरकार ने यू टर्न लेते हुए हाईकोर्ट में नए प्रावधान से भर्तियां करने की जानकारी दी है।

हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार नियम 18 में संशोधन पर विचार कर रही है। ऐसी नियुक्तियां नियम सात के तहत की जाएंगी। उपयुक्त रूप से विधवाओं, अत्यंत गरीबों, पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों व अनाथों को लाभ देने के उद्देश्य से नीति में प्रावधान बनाया जाएगा। इस मामले को 16 मार्च, 2022 तक सूचीबद्ध किया जाएगा।

Himachal Pradesh multi tasking Worker Recruitment or appointment rules

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