नमस्कार दोस्तों आज हम आपको हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में मल्टी टास्क वर्कर के लिए कितने आवेदन अभी तक मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं । और किस किस उम्मीदवार ने किस स्कूल और पंचायत के लिए आवेदन किया हुआ है और एक स्कूल के लिए कितने आवेदन अभी तक पहुंचे हुए हैं।
इन सब के बारे में जानकारी देंगे तो आप सभी को बता दें यह जानकारी 13 दिसंबर 2021 तक की है। क्योंकि इस दिनांक को शिक्षा मंत्री द्वारा राकेश सिंह आयोग विधायक और विनय कुमार श्री रेणुका जी विधायक को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया था जोकि एमटीएस भर्ती से ही संबंधित है।
- मुख्यमंत्री के पास अभी तक पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं
- प्राप्त प्रत्येक मामले का एक निर्वाचन क्षेत्र-वार विवरण प्रदान करें;
- मुख्यमंत्रियों कोटे के तहत मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती के लिए क्या मापदंड हैं, विवरण दिया जाए?
राकेशसिंघा (ठियोग): श्री. विनय कुमार (श्री रेणुकाजी): “मल्टी टास्क” के बारे मे प्रश्न उतर”।
- पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती के लिए 770 आवेदन/प्रस्तावके तहत माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किया गया है अनुकंपा के लिए अंशकालिक मल्टी टास्क वर्कर पॉलिसी, 2020 का नियम-18 अब तक की नियुक्तियाँ
- प्राप्त प्रत्येक मामले का जिलावार/निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण संलग्न है। नीचे दी गई पीडीएफ में है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं
- तहत अंशकालिक मल्टी टास्क श्रमिकों की भर्ती के लिए निर्धारित मानदंडपार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर पॉलिसी, 2020 का नियम-18 इस प्रकार है:18. अत्यधिक अनुकंपा पर नियुक्तियांज़मीनसरकार के पास किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त करने का अधिकार होगाअनुकंपा के आधार पर अंशकालिक-मल्टी टास्क वर्कर के रूप मेंचयन प्रक्रिया का पालन किए बिना यदि उम्मीदवार है गरीबी रेखा से नीचे या कम आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीओ (सी) या कार्यकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट और यदि उम्मीदवार हैं: –
- विधवा, या पति द्वारा परित्यक्त या अन्यथा निराश्रित महिलाएं,
- विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति; या
- एक अनाथ;
- अत्यधिक गरीब परिस्थितियों में रहने वाले परिवार के सदस्य।परिवार में पिता, माता और उनके बच्चे शामिल हैं। (इसप्रमाण पत्र एक अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जो के पद से नीचे का न हो क्षेत्र के एसडीओ (सी)।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 50% से अधिक रिक्तियां नहीं हो सकती हैंपीटीएमटीडब्ल्यू नीति, 2020 के नियम-18 के तहत माना/भरा हुआ है।